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चंडीगढ़ः हत्या के मामले में दो नाबालिग को तीन-तीन साल की सजा और 600 रूपया का जुर्माना

चंडीगढ़ः हत्या के मामले में दो नाबालिग को तीन-तीन साल की सजा और 600 रूपया का जुर्माना

अगस्त 2016 में सेक्टर 25 की...Editor

अगस्त 2016 में सेक्टर 25 की मार्केट में 18 वर्षीय युवकी की हत्या के मामले में चंडीगढ़ किशोर अदालत ने दो नाबालिग आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 600-600 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसके बाद नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी।

दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 147, ( दंगा) और 148 ( दंगा, घातक सशस्त्र हथियार) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। मृतक के पिता तेज पाल चंडीगढ़ पीजीआई में अनुसंधान और स्वच्छता विभाग में काम करते हैं। घटना साल 2016 की है। जब मृतक विकास अपने दो दोस्तों के साथ सेक्टर 25 की मार्केट में गया था। यहीं पर युवकों के एक समूह ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया था। हालांकि उसने भागकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं रहा। युवकों ने उस पर बेरहमी से तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद मृतक विकास जमीन पर गिर गया। बाद में उसके गले और पीठ पर कई बार हमले किए गए।

घायल विकास को सरकारी मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल सेक्टर 16 में पहुंचाया गया। हालांकि वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने शुरूआती जांच में कुलदीप, विशाल, विकास उर्फ पोलशिया , राजू और पांच किशोर समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि पांच में केवल दो ही जुवेनाइल साबित हुए। जिसके बाद इन दोनों का केस चंडीगढ़ के जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था। बाकी सात आरोपियों का ट्रायल चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपियों के बीच पहले झगड़ा हुआ था। जिसके बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी। आरोपी चंडीगढ़ सेक्टर 25 के रहने वाले हैं। मृतक विकास अपनी हत्या से 15 दिन पहले ही जेल से आया था।

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