पीएनबी स्कैम: नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
- In बिजनेस 4 March 2018 12:29 PM IST
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नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए का लोन चुकाए बिना विदेश भाग गए हीरा कारोबारी और गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक नीरव मोदी के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने गीतांजलि ज्वेलर्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है. मालूम हो कि नीरव मोदी अमेरिका भाग गया है और वहां से पत्र लिखकर कह चुका है कि किसी भी कीमत में वह पीएनबी के कर्ज के पैसे नहीं लौटाएगा.
अमेरिकी अदालत ने फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली पर लगाई अंतरिम रोक
इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस कंपनी ने दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी का आरोप है. न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दिवाला अदालत ने दो पृष्ठों के आदेश में कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है.
फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण का दावा किया है. फायरस्टार डायमंड इंक ने अदालत में 'चैप्टर 11' याचिका दायर की. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका परिचालन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला है. उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति शृंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है. अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का जिक्र किया है. नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चौकसी व उनसे जुड़ी फर्मों पर पीएनबी से 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप हैं.
CBI ने चाल से एलओयू से संबंधित दस्तावेज जब्त किए
सीबीआई ने दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में 1 मार्च को भी छापेमारी का सिलसिला जारी रखा. जांच एजेंसी ने कहा है कि इन कार्रवाइयों में उसे साख पत्र (एलओयू) से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में 2011 से 2015 के दौरान साथ-साथ ऑडिट के लिए जिम्मेदार आंतरिक मुख्य ऑडिटर (सेवानिवृत्त) बिष्णुब्रत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया.
मेहुल चोकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये की चपत लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी की 1217.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. ईडी ने गुरुवार को मेहुल चोकसी की कुल कुल 41 संपत्तियों को कुर्क किया. इनमें मुंबई में 15 फ्लैट और 17 ऑफिस हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश सेज में मैसर्स हैदराबाद जेम्स, कोलकाता में एक शॉपिंग मॉल, अली बाग में फॉर्म हाउस और महाराष्ट्र व तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल है. आपको बता दें कि ईडी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.
जांच में सहयोग मुमकिन नहीं
इससे पहले बुधवार शाम को नीरव मोदी ने सीबीआई को एक ई-मेल किया है. इस ई-मेल में नीरव ने लिखा कि उसका विदेश में भी बिजनेस है, इसलिए उसका जांच में सहयोग दे पाना मुमकिन नहीं है. आपको बता दें कि सीबीआई ने आधिकारिक मेल से नीरव मोदी को एक ई-मेल किया था जिसमें जांच एजेंसी ने इनवेस्टीगेशन में सहयोग करने के बारे में लिखा था. इसके बाद सीबीआई को ई-मेल के माध्यम से नीरव मोदी ने जांच में सहयोग करने के लिए असमर्थता जताई है.
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