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जापानी कंपनी को 3,500 करोड़ रुपये चुकाए फोर्टिस हेल्थकेयरः सुप्रीम कोर्ट

जापानी कंपनी को 3,500 करोड़ रुपये चुकाए फोर्टिस हेल्थकेयरः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने...Editor

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक और अस्पताल चलाने वाले मलविन्दर और शिविन्दर सिंह द्वारा फोर्टिस हेल्थकेयर में हिस्सेदारी मलेशियाई आईएचएच हेल्थकेयर बेर्हाड को बेचे जाने के संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत जापान की कंपनी दायची सैंकयो की अर्जी पर सुनवाई कर रही है।

कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए याचिका दायर की है। मलविन्दर और शिविन्दर सिंह के खिलाफ मामले में सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने 3,500 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। जापानी कंपनी ने सिंह बंधुओं के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है कि सिंह बंधुओं ने उससे फोर्टिस हेल्थकेयर में कुछ हिस्सेदारी देने का वादा किया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल तथा न्यायाधीश के एम जोसेफ की पीठ ने कहा, 'फोर्टिस हेल्थकेयर में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी मलेशिया की आईएचएच हेल्थकेयर बेर्हाड को बेचे जाने के संदर्भ में यथास्थिति बनाई रखी जाए।'

शीर्ष अदालत ने सिंह बंधुओं को नोटिस भी जारी किया है और यह पूछा है कि शेयरों को गिरवी रखकर पूर्व के उसके आदेश का कथित रूप से उल्लंघन को लेकर आखिर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए।

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