तोशाखाना घोटाले में इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने 1.573 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया

तोशाखाना घोटाले में इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने 1.573 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना घोटाले में 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। इस घोटाले में इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना से महंगी घड़ियां और अन्य सामान ले लिए थे।



स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को प्रत्येक को 14 साल की कठोर सजा और 1.573 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने देश के संविधान और कानूनों का उल्लंघन किया है।


इस फैसले से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इमरान खान और बुशरा बीबी के इस्तीफे की मांग की है।


इमरान खान और बुशरा बीबी ने फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।


इस फैसले से इमरान खान की राजनीतिक छवि को काफी नुकसान हुआ है। यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

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