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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 मई को

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 मई को

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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 मई तक के लिए टाल दी है।


बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24 हजार शिक्षक नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि इन पदों पर 2016 में हुई परीक्षा के आधार पर ही नियुक्तियां की जाएं।


पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।


सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि 25 हजार 753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन जारी रखा जाएगा।


इन कर्मचारियों को 2016 में हुई परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।


सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 6 मई को होने वाली है। इस सुनवाई में फैसला हो जाएगा कि क्या हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या फिर सरकार को 24 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां बहाल करने की अनुमति दी जाएगी।


यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है।


विपक्षी दलों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो।


वहीं, सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

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