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ज्ञानवापी तलगृह में पूजा को लेकर HC में सुनवाई, अंजुमन इंतेजामिया को राहत नहीं

ज्ञानवापी तलगृह में पूजा को लेकर HC में सुनवाई, अंजुमन इंतेजामिया को राहत नहीं

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद...PS

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति देने के जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।


एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार मिश्र और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अंजुमन इंतेजामिया कमेटी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी।


कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की है।

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने अपनी याचिका में जिला जज के आदेश को रद्द करने और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग की थी।


याचिका में कहा गया है कि जिला जज का आदेश 1991 के धार्मिक स्थलों (विवादित स्थलों का रखरखाव) कानून का उल्लंघन है।


इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थिति थी, उसे यथावत बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर, हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।


उन्होंने मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग और अन्य धार्मिक अवशेषों को इसका प्रमाण बताया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की है। यह मामला काफी संवेदनशील है और इस पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।




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