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ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश

ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर...PS

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में धार जिले में स्थित भोजशाला का पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कराने का आदेश दिया है। यह आदेश ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद आया है, जहां एक स्थानीय अदालत ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।


भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद है। हिंदुओं का दावा है कि यह भोजशाला भोज परमार द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में जानते हैं।


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला का ASI सर्वेक्षण कराना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह वास्तव में क्या है। सर्वेक्षण में भोजशाला की संरचना, उसके निर्माण की सामग्री और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन शामिल होगा।


हाईकोर्ट ने ASI को निर्देश दिया है कि वह सर्वेक्षण 3 महीने के भीतर पूरा करे और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे।


इस आदेश का स्वागत दोनों समुदायों ने किया है।

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