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सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की अपील खारिज की

पंजाब के कांग्रेस विधायक...PS

पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में खैरा को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की खैरा की जमानत को रद्द करने की अपील को भी खारिज कर दिया गया है।


खैरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चार जनवरी 2024 को जमानत दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने खैरा की जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। पंजाब सरकार का कहना था कि खैरा मामले को प्रभावित कर सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने खैरा की जमानत को बरकरार रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने खैरा की जमानत को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि खैरा ने जमानत के दौरान कोई अपराध नहीं किया है।


खैरा की जमानत को बरकरार रखने से उन्हें राजनीतिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। इससे कांग्रेस पार्टी को भी पंजाब में सत्ता वापस लेने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।



सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को बरकरार रखने से उन्हें राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप से बड़ी राहत मिली है। वह अब जमानत पर बाहर हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। पंजाब सरकार की अपील खारिज होने से खैरा को राजनीतिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। इससे कांग्रेस पार्टी को भी पंजाब में सत्ता वापस लेने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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