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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

मंगलवार, 19 मार्च 2024 को,...PS

मंगलवार, 19 मार्च 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 15 अलग-अलग याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही थी।


न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला उचित था और इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं है।


मस्जिद कमेटी का तर्क था कि हाई कोर्ट का फैसला गलत था क्योंकि यह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, वे उसी रूप में रहेंगे।


लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम इस मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह विवाद 1947 से पहले का है।


कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला सुनाया था और यह फैसला तर्कसंगत और न्यायसंगत था।


यह फैसला मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह विवाद कई दशकों से चल रहा है और इस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।


यह फैसला निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है जैसे कि

यह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की व्याख्या को स्पष्ट करता है। यह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

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