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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो...PS

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला यह नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में ज्यूडीशियल मेंबर होना चाहिए।


जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर याचिकाकर्ता का तर्क गलत है।


याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में ज्यूडीशियल मेंबर होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है।


सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर याचिकाकर्ता का तर्क गलत है।


यह फैसला उन लोगों के लिए एक झटका है जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे थे। यह फैसला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को भी मजबूत करता है।


यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से काम कर सके।


इस फैसले के बाद अब चुनाव आयोग दो नए चुनाव आयुक्तों के साथ काम करेगा। नए चुनाव आयुक्तों के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की गई है।

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