सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड, दोषियों को आजीवन कारावास, तीन बरी
- In मुख्य समाचार 10 May 2024 3:16 PM IST
सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में आज पुणे की एक विशेष यूएपीए अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने 5 आरोपियों में से दो को दोषी करार दिया, जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया गया।
डॉक्टर दाभोलकर, महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उनकी हत्या 2013 में पुणे के निकट हुई थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
शुरुआती जांच के बाद, 2014 में इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आज सुनाए गए फैसले में, अदालत ने दोषी सद्गुरु तुकाराम सावंत और वीरेंद्र तावड़े को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
वहीं, अजय देवगण, षडानंद मिहसरे और ओंकार सावंत नामक तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
डॉक्टर दाभोलकर की हत्या 11 साल बाद भी एक ज्वलंत मुद्दा है। इस फैसले ने पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुछ राहत दी है, लेकिन न्याय की लड़ाई अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।