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खालिद उमर की जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित करने के कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई

खालिद उमर की जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित करने के कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई को 24 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। आरोपी खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने पर ऐतराज जाहिर किया। कोर्ट ने मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप खुद सुनवाई टालने का आग्रह करते है और लोगों के बीच ये धारणा बनती है कि कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है, यह सही नहीं है। हालांकि बाद में कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 24 जनवरी के लिए टाल दी, लेकिन साफ किया कि आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा।

हालांकि बाद में कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 24 जनवरी के लिए टाल दी, लेकिन साफ किया कि आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा।

उमर खालिद पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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