पटना हाईकोर्ट का आदेश- तेजस्वी को खाली करना होगा अपना आवास
- In बिहार 6 Oct 2018 1:32 PM IST
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब अपना आवास खाली करना होगा। बता दें कि ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी तेजस्वी यादव अपना आवास खाली नहीं कर रहे थे। इसको लेकर वह हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही बताया है।
तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री रहते हुए यह आवास आवंटित किया गया था और उसके बाद सुशील मोदी के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह आवास उन्हें आवंटित किया गया था। जस्टिस ज्योति शरण ने आज इस मामले का फैसला सुनाते हु्ए तेजस्वी को आवास खाली करने का आदेश दिया है।
बता दें कि जस्टिस ज्योति शरण ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया। तेजस्वी को राज्य सरकार ने देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रुप में मिला था।
उन्होंने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया है। ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था।