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बिहार: एससी/एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को सरकार की मंजूरी

बिहार के अनुसूचित जाति/जनजाति...Editor

बिहार के अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य सेवा में लगे इन कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पदोन्नति में आरक्षण का यह नियम पहले भी लागू था, लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर मूल कोटि वरीयता के आधार पर आरक्षण दिया जाता था।

बिहार सरकार ने ये कदम एक विशेष रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और 6 जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सलाह मिलने के बाद उठाया है। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ये पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश मिलने के बाद ही होगी।

बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने साल 2016 में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला सुनाया था। उसके बाद से राज्य सरकार के कर्मचारियों को मूल कोटि वरीयता के आधार पर पदोन्नति दी जाने लगी। लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से पदोन्नति में आरक्षण देने का पुराना नियम लागू कर दिया है। सरकार का यह कदम 2019 लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

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