दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश
CJM मनीष कुमार की अदालत ने वाराणसी पुलिस को मामला दर्ज करने और विवेचना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है

विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने वाराणसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यह आदेश एक महिला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।
प्रकरण के अनुसार, वादिनी ने अपने अधिवक्ता की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी शादी 25 जनवरी 2003 को धौरहरा, चौबेपुर में हुई थी। आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल पहुंचने पर परिवार के सदस्य कम दहेज लाने का ताना देते हुए उसे मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे।
वादिनी ने बताया कि इस दौरान उसके देवर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए गए। विरोध करने पर उसे बच्चों सहित कमरे में बंद कर दिया जाता था और भोजन नहीं दिया जाता था। उसने यह सब लंबे समय तक सहा, लेकिन प्रताड़ना और यौन शोषण लगातार बढ़ता गया।
वादिनी ने कहा कि 17 जुलाई 2025 को उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह अचेत हो गई। बाद में उसके बच्चों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद उसने चौबेपुर थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली है।

