मुख्तार अंसारी के गुर्गे मुस्लिम सिराज इक़बाल की एफआईआर निरस्त करने और गिरफ़्तारी पर रोक की याचिका खारिज

मुख्तार अंसारी के गुर्गे मुस्लिम सिराज इक़बाल की एफआईआर निरस्त करने और गिरफ़्तारी पर रोक की याचिका खारिज
X

उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे और एफवन के बिल्डर मुस्लिम सिराज इक़बाल की धोखाधड़ी, फ़र्ज़ी वाड़ा और बगैर स्वीकृत मैप के बेचे गये फ़्लैटों के मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने और गिरफ़्तारी पर रोक की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।


जस्टिस संगीता चन्द्रा और जस्टिस एन के जौहरी की खंडपीठ ने वकीलों को सुनने के बाद यह आदेश दिया। सरकार की तरफ़ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा।


याचिकाकर्ता मुस्लिम सिराज इक़बाल ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ़ दर्ज एफआईआर गलत है और इसमें उसे फंसाया जा रहा है। उसने एफआईआर निरस्त करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग की थी।


खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोप गंभीर हैं और जांच में सिराज इक़बाल की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए, एफआईआर निरस्त करने का कोई आधार नहीं है।


इसके अलावा, हाई कोर्ट ने सरकार को सिराज इक़बाल के अवैध फ़्लैट्स को जल्द ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सरकार ने बताया कि इस संबंध में क़वायद तेज कर दी गई है।

Next Story
Share it