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बाहर की कंपनी भी कर सकेगी जिंस बाजार में कारोबार, सेबी जल्‍द दे सकता है मंजूरी

बाहर की कंपनी भी कर सकेगी जिंस बाजार में कारोबार, सेबी जल्‍द दे सकता है मंजूरी

पूंजी बाजार नियामक सेबी का...Editor

पूंजी बाजार नियामक सेबी का निदेशक मंडल जिंस डेरिवेटिव्स बाजार को व्यापक रूप देने के लिये विदशी इकाइयों को इस खंड में कारोबार की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है. इसके तहत उन विदेशी इकाइयों को मंजूरी देने का प्रस्ताव है जिन्होंने भौतिक भारतीय जिंस बाजार में निवेश किया हो.

ऐसी विदेशी इकाइयों को संवेदनशील जिंसों को छोड़कर घरेलू शेयर बाजारों में कारोबार होने वाले सभी जिंसों में वायदा एवं विकल्प खंड (डेरिवेटिव) में कारोबार के जरिये निवेश को जोखिम से बचाने के उपाय करने की अनुमति दी जा सकती है. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले सप्ताह होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता हे.प्रस्ताव के तहत भारत में वास्तविक जिंस बाजार में निवेश करने वाली विदेशी इकाइयों को पात्र विदेशी इकाइयां करार दिया जा सकता है. इस प्रस्ताव को मंजूरी से भारतीय जिंस डेरिवेटिव वाजार ज्यादा व्यापक, गतिशील और प्रभावशाली बन सकेगा.

इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड निवेश के लिये नियमों में ढील दी थी. नियामक ने कहा कि कहा था कि मौजूदा म्यूचुअल फंड योजनाओं को डेरिवेटिव्स खंड में निवेश के लिये बहुसंख्यक यूनिटधारकों की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि इसके लिये यह शर्त है कि निवेशकों को बाहर निकलने का विकल्प मिले. सेबी ने एक परिपत्र में यह कहा. अन्य शर्तों में यह छूट तभी लागू होगी जब संबंधित म्यूचुअल फंड योजना निवेशकों को बिना किसी शुल्क के योजना से बाहर निकलने के लिये 30 दिन का समय देती है.

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