मध्य प्रदेश: यौन शोषण के आरोपी को चार दिन में कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा
मध्य प्रदेश की फास्ट ट्रैक अदालत के विशेष न्यायधीश हितेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को 6 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले आरोपी को केवल चार दिन में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपने फैसले में न्यायधीश ने महाभारत के अध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी मोतीलाल अहिरवार को आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए। राज्य में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें ट्रायल को डेढ़ दिन में खत्म करके चार दिन में फैसला सुनाया गया है। इससे पहले कटनी कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को पांच दिन में फांसी की सजा दी थी।
दतिया के एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि थरेट गांव में 28 मई को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए पीड़िता अपने परिवार के साथ पहुंची थी। 29 मई को सुबह जब शादी में जयमाला हो रही थी उसी दौरान आरोपी मोतीलाल बच्ची को दूल्हे की गाड़ी में फूल डालने के बहाने से ले गया। उसने सरकारी स्कूल के बाथरुम में बच्ची का बलात्कार किया। बच्ची के माता-पिता को वह आधी बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसने बताया कि उसका बलात्कार हुआ है।
परिवार ने पुलिस को सूचित किया और घटना के 24 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र गर्ग ने कहा कि यह मध्यप्रदेश का फास्टेस्ट ट्रायल में से एक है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने अपना आदेश 17 प्रत्यक्षदर्शियों और वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी के बयानों के आधार पर दिया है।'