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मिशेल के भारत प्रत्यर्पण का यूएई कोर्ट ने नहीं दिया आदेश

मिशेल के भारत प्रत्यर्पण का यूएई कोर्ट ने नहीं दिया आदेश

इस मामले में अचानक नया मोड़ आ...Editor

इस मामले में अचानक नया मोड़ आ गया है। आधिकारिक सूत्रों ने विगत मंगलवार देर रात बताया था कि दुबई की अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले में बिचौलिए मिशेल को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।

इस पर बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने कहा है कि हेलीकॉप्टर घोटाले में उसे यूएई से क्रिश्चियन मिशेल नाम के बिचौलिए के प्रत्यर्पण की विदेश मंत्रालय से पुष्टि का इंतजार है।

भारत को अभी तक यूएई से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस मामले के मौजूदा ब्योरे के मुताबिक यूएई सरकार ने दुबई की एक अदालत में पूछा था कि क्या एक ब्रिटिश नागरिक को किसी तीसरे देश में प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

और पिछले 2 सितंबर को अदालत ने इस मामले में अपनी राय दी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मिशेल को भारत प्रत्यर्पित करने का कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएई में अपने दूतावास से इस मामले की विस्तार से पड़ताल करने को कहा है।

सरकार के सूत्रों ने कहा है कि मिशेल के प्रत्यर्पण के संबंध में यूएई प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि पहले खबर मिली थी कि विगत 2 सितंबर, 2018 कोदुबई की एक अदालत ने इस वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित मिशेल के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है।


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