कचरे के निपटारे पर SC हुआ सख्त, इन राज्यों में निर्माण कार्यों पर लगाई रोक
- In देश 1 Sept 2018 11:39 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नीति तैयार नहीं करने पर उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में ये नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जब तक वे पॉलिसी नहीं बना लेते। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रवैया बेहद निराशाजनक है। कोर्ट ने इन राज्यों में ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत पॉलिसी तैयार नहीं करने के कारण कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इन राज्यों पर 3-3 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि इनकी ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी़ लोकूर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोग गंदगी में रहें और कूड़े के बीच जीवन बसर करें तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अभी तक पॉलिसी तय नहीं कर पाए हैं, जबकि इसके लिए दो साल से कवायद चल रही है। इसे लेकर कुछ नहीं हुआ।
अदालत ने कहा कि अगर ये राज्य लोगों के हित में सोचते हैं और शहर को साफ रखना चाहते हैं तो इन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत प़ॉलिसी बनानी होगी। अदालत ने कहा कि ऐसे राज्यों में पॉलिसी बनाए जाने तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी रहेगी।