यहां दो दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानिए वजह

शराब के शौकीनों को दो दिन भारी पड़ने जा रहे हैं। सरकार ने नगर निकाय चुनाव में मतदान की तिथि 18 नवंबर और मतगणना की तिथि 20 नवंबर को शराब और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी डॉ रणबीर सिंह ने इस संबंध में आबकारी आयुक्त, सभी जिलाधिकारियों और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में मतदान और मतगणना की तिथियों की मद्य निषेध दिवस घोषित किया गया है।
मतगणना के दिन शराब की बिक्री मतगणना समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगी। गौरतलब है कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने बीती दो नवंबर को सरकार को पत्र भेजकर उक्त दो दिन शराब व मादक पदार्थो की बिक्री प्रतिबंधित करने को कहा था। आयोग के निर्देश पर सरकार ने उक्त कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी डॉ रणबीर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।