यहां आसान किश्तों में मिल रहे हैं फ्लैट, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर
- In उत्तराखंड 20 Jan 2019 3:03 PM IST
एक अदद आशियाने का ख्वाब पाले बैठे लोगों के लिए एमडीडीए ने बड़ी राहत दी है। ट्रांसपोर्ट नगर फेज-दो (निर्मित) और आमवाला तरला की आलयम (निर्माणाधीन) परियोजना में कुल 180 एलआइजी फ्लैट 15 साल की आसान किश्तों में खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए लोगों को आवंटन तक महज 40 फीसद ही राशि अदा करनी होगी। शेष राशि का भुगतान 15 सालों की किश्तों में किया जा सकेगा।
एमडीडीए की बोर्ड बैठक में शनिवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। ट्रांसपोर्ट नगर में एलआइजी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसमें 40 फ्लैट पहले बुक कराए जा चुके थे, जबकि शेष 100 फ्लैट की बुकिंग की जानी है। अब जो लोग यहां फ्लैट बुक कराएंगे, उन्हें कुल 18 लाख रुपये के फ्लैट की 10 फीसद राशि पंजीकरण के समय और 30 फीसद राशि आवंटन के समय अदा करनी होगी।
यानी आवंटन के समय तक महज सात लाख 20 हजार रुपये ही अदा करने होंगे। जबकि शेष 10 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान 15 सालों की किश्तों में करना होगा। यानी कि शेष राशि का भुगतान छह हजार रुपये महीने की किश्त में हो सकेगा। एमडीडीए की 80 एलआइजी फ्लैटों की निर्माणाधीन आमवाला तरला परियोजना में भी यही नियम लागू होंगे। इसके अलावा भी बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस अवसर पर एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव वित्त एलएन पंत, सचिव पीसी दुम्का, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एसके पंत, मंडल आयुक्त शैलेष बगोली आदि उपस्थित रहे।
बैंक ऋण से मिलेगी मुक्ति, पीएम आवास का लाभ अलग से
एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का ने बताया कि एमडीडीए ने उन लोगों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की है, जिन्हें ऋण मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें ब्याज सहित बैंक कि किश्त की जगह ब्याज रहित किश्त हर माह एमडीडीए में जमा करानी होगी। वहीं, जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बुक कराएंगे, उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ भी अतिरिक्त रूप में मिल सकेगा।
लॉटरी से होगी बुकिंग
फ्लैट की बुकिंग लॉटरी के माध्यम से की जाएगी, इसकी तिथि एमडीडीए जल्द घोषित करेगा। हालांकि, लॉटरी के बाद जो फ्लैट बच जाएंगे, उन्हें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
2.25 लाख का जीएसटी बचेगा
एमडीडीए की ट्रांसपोर्ट नगर की परियोजना का निर्माण पहले हो जाने के बाद इस पर 12.50 फीसद जीएसटी भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह इस फ्लैट पर कुल 18 लाख की राशि पर 2.25 लाख रुपये जीएसटी के रूप में नहीं देने पड़ेंगे।