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वाराणसी: कोयला व्यवसायी के भाई को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा

वाराणसी: कोयला व्यवसायी के भाई को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश...PS

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने शुक्रवार को कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, महावीर प्रसाद रुंगटा ने 2005 में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी दी गई थी। इस मामले में 2006 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सातवें गवाह केरल निवासी ड्राइवर एमवी साजन को अभियोजन पक्ष पेश नहीं कर सका। इस पर कोर्ट ने अभियोजन का अवसर समाप्त कर अग्रिम कार्रवाई का आदेश दिया।


इस आदेश के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में निगरानी याचिका दायर की। पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 25 अप्रैल 2023 को निगरानी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वादी ने मुकदमे की पत्रावली हाईकोर्ट भेजने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे बाद सुनवाई आगे बढ़ी।


मुख्तार अंसारी पर वर्तमान में वाराणसी और गाजीपुर समेत 40 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से छह में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। यह मुख्तार अंसारी के लिए सातवीं सजा है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।


मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई तेजी से हो रही है। मुख्तार अंसारी को जल्द ही कई और मामलों में सजा मिल सकती है।

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