इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया
- In मुख्य समाचार 22 March 2024 11:54 AM GMT
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि मदरसों को सरकारी सहायता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें सरकारी सहायता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जो उनके भविष्य के लिए हानिकारक है।
इस फैसले का स्वागत करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करेगा।
उधर, मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह फैसला मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को प्रभावित करेगा।