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योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश किया, अगली सुनवाई 30 अप्रैल को

योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश किया, अगली सुनवाई 30 अप्रैल को

योग गुरु रामदेव और पतंजलि...PS

योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित कर दी है।


न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील से समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे को दो दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा।


बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दो दिनों के भीतर ऑन रिकॉर्ड माफीनामा पेश करने का निर्देश दिया था।


अदालत ने यह भी कहा था कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।


रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने मंगलवार को अदालत को बताया कि उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित कर दिया है।


हालांकि, अदालत ने माफीनामे से संतुष्टि नहीं जताई और कहा कि इसमें केवल यह कहा गया है कि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन किया है।


अदालत ने कहा कि माफीनामे में यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिए थे और वे इसके लिए माफी मांगते हैं।


पीठ ने कहा, "माफीनामा कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। यह केवल यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन किया है।"


अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील को दो दिनों के भीतर समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे को रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया।


इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

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