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बड़ी खबर: आधार को बैंक खाते जोड़ने की डेडलाइन खत्म, SC में सुनवाई से पहले सरकार ने लिया फैसला
- In मुख्य समाचार 13 Dec 2017 11:05 AM GMT
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केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी समय सीमा (डेडलाइन) को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है। अब आधार से बैंक एकाउंट को लिंक करने की कई डेडलाइन नहीं है। पहले आधार से बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी। लेकिन सरकार द्वारा बुधवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद डेडलाइन की कोई आखिरी तारीख नहीं है।
गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि, 'जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि, 'जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मामले पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए।
आधार मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया था और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी।
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