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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में...PS

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी।


वाराणसी की जिला अदालत ने 12 मार्च 2024 को हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 18 मार्च 2024 को जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।


मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास जी का तहखाना हिंदू मंदिर का हिस्सा है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह तहखाना मस्जिद का हिस्सा है।


यह मामला कई सालों से विवादित रहा है। 1991 में, हिंदू पक्षकारों ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर किया गया था। उन्होंने मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी थी।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ज्ञानवापी मामले में विवाद जारी रहने की संभावना है। मस्जिद कमेटी ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।

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