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पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई

पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई

पतंजलि विज्ञापन मामले में आज...PS

पतंजलि विज्ञापन मामले में आज योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।


सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।


अदालत ने कहा "आपने 21 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद भी अगले दिन ही प्रेस कांफ्रेंस कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान आपके विज्ञापन छप रहे थे।"


इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने पहले जो गलती हुई थी, उसके लिए माफी मांगी।


सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान पतंजलि द्वारा किए गए दावों पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा "कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय आपने इलाज का दावा किया। उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की?" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा "केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं था। कानून के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें आश्चर्य है कि केंद्र सरकार ने अपनी आंखें कैसे मूंद लीं। आपको यह भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"


यह मामला भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद अपने उत्पादों के विज्ञापनों में भ्रामक और अतिरंजित दावे करती है।

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