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बड़ी खबर: मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में साध्‍वी प्रज्ञा-लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर से हटा MCOCA

बड़ी खबर: मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में साध्‍वी प्रज्ञा-लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर से हटा MCOCA

मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में...Anonymous

मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अजय र‍हीकर को बड़ी राहत मिली है. इन दोनों सहित चार आरोपियों से मकोका 'एमसीओसीए' और यूएपीए की धारा 17,20 व 13 हटा दी गई है.

इन चारों आरोपियों पर मकोका के अलावा अन्य चार्ज के तहत केस चलते रहेंगे. इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी है. अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी.
बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक तथा भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम विस्फोट हुए थे. जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया था. आपको बता दें कि मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच शुरू में मुंबई की एटीएस ने किया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया.

क्या है मकोका?
महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका बनाया था. इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था. मकोका लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है.

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